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Jaya Prada News : पूर्व सांसद जया प्रदा को कोर्ट ने फरार घोषित किया, जाने आखिर क्या है मामला?

Jaya Prada News : पूर्व सांसद जयाप्रदा को यूपी की विशेष अदालत ने फरार घोषित किया है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट अदालत सात बार जारी कर चुका है। आइए जाने क्या है मामला?

Jaya Prada News

Jaya Prada News Update:

पूर्व अभिनेत्री और सांसद जयाप्रदा एक बार फिर चर्चे में है उनकी मुश्किलें फिर से बढ़ गई है। बता दे, जयाप्रदा पे दो मामलों में सुनवाई चल रही है, और उसमे वे लगातार अनुपस्तिथ रह रही है। इस वजह से रामपुर की विशेष अदालत ने धारा 82 की कार्यवाही करने का आदेश दे दिया है। कल भी उन्हें अदालत में पेश होना था लेकिन गैर हाजिर रहने के कारण अदालत ने कहा कि वे जयाप्रदा के खिलाफ धारा 82 की कार्यवाही करेगी। इससे पहले भी जयाप्रदा को पेशी पर बुलाने के लिए समन जारी हुए और अब तक उनके खिलाफ 7 बार गैर जमानती वारंट जारी हो चुके है। लेकिन हर बार वे अदालत में गैर हाजिर ही रहती है।

आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का है मामला :

बात साल 2019 की है जब बीजेपी ने जयाप्रदा को लोकसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया था। उस समय उनके सामने समाजवादी पार्टी से आजम खान उम्मीदवार थे। उनपे आरोप लगी की लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया। इस मामले में जयाप्रदा के खिलाफ स्वार थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। इसी चुनाव प्रचार के दौरान जब वे कैमरी थाना क्षेत्र में पहुंचीं तो वहां पिपलिया मिश्र गांव में जनसभा को संबोधित करते वक़्त एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और जब यह मामला थाना पंहुचा तो उनपे एफआईआर दर्ज की गई थी।

उस समय से आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले की सुनवाई अभी तक कोर्ट में चल रही है। इस पूरे मामले में जयाप्रदा के अबतक कोई बयान दर्ज नहीं हो सका है। कल भी रामपुर की कोर्ट में सुनवाई थी और उनके गैर हाजिर रहने की वजह से अदालत ने सख्त रवैया अपनाया और उनके खिलाफ धारा 82 की कार्यवाही शुरू करने की आदेश दी।

राज्यसभा और लोकसभा सांसद भी रही जयाप्रदा :

जयाप्रदा हिंदी और तेलुगु फिल्म की सबसे लोकप्रिय अदाकारा मानी जाती है। उन्होंने राजनीतिक में एंट्री करने के बाद से फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। इसके बाद वे साल 1994 में Telugu Desam Party (TDP) में शामिल हो गईं थी। फिर उसके बाद समाजबादी पार्टी और उसके बाद साल 2019 में बीजेपी पार्टी में शामिल हो गई थी। जया राज्यसभा और लोकसभा सांसद दोनों रह चुकी है।

धारा 82 की कार्रवाई क्या होती है?

एक रिपोर्ट के मुताबिक, धारा 82 के तहत कोर्ट तब एक्शन लेता है जब अभियुक्त कोर्ट में हाजिर नहीं होते है और ऐसे में हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट की तरफ से सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जयाप्रदा को कोर्ट फरार घोषित कर चुकी है।

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